अब एक एनजीओ सिर्फ दो वृद्धाश्रम चला सकेगा

 58 जिलों में नए सिरे से टेंडर जारी करेगा समाज कल्याण विभाग

अब एक एनजीओ सिर्फ दो वृद्धाश्रम चला सकेगा

लखनऊ, 19 जुलाई (एजेंसियां)। यूपी में अब एक एनजीओ सिर्फ दो वृद्धाश्रम ही चला सकेगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग 58 जिलों में नए सिरे से टेंडर जारी करेगा। शासन स्तर पर नियम व शर्तें तैयार हो रही हैं। एक एनजीओ को अधिकतम दो वृद्धाश्रम ही संचालन के लिए दिए जाएंगे।

समाज कल्याण विभाग सभी 75 जिलों में निराश्रित वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम संचालित कर रहा है। इसमें उनके रहनेखाने और मनोरंजन की व्यवस्था होती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी अस्पतालों की मदद से उनके स्वास्थ्य की भी चेकिंग करवाई जाती है। ये वृद्धाश्रम गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। उन्हें वृद्धों की संख्या के आधार पर भुगतान होता है। वर्तमान में संचालित 58 वृद्धाश्रमों का अनुबंध अक्टूबर में समाप्त हो रहा है। इनके लिए नए सिरे से टेंडर कराया जाएगा। टेंडर देने में उन एनजीओ को प्राथमिकता दी जाएगीजिन्हें पहले से वृद्धाश्रम चलाने का अनुभव होगा। राज्य या केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त एनजीओ को भी वरीयता मिलेगी।

यूपी के सभी वृद्धाश्रमों की कुल क्षमता 11250 हैंलेकिन वर्तमान में इनमें 6500 वृद्ध रहे रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक्र जब वृद्धाश्रमों में बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई तो संख्या में 15-20 प्रतिशत की कमी आ गई। आने वाले समय में बायोमीट्रिक हाजिरी पर और भी अधिक जोर रहेगा। इसे सुबह के नाश्तेलंच और डिनर के समय अनिवार्य किया जा सकता है।

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