निकायों में 3600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
लखनऊ, 27 सितंबर (एजेंसियां)। यूपी में निकायों में 3600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट बैठक में नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और वेतन तय कर दिया गया है। अरबन प्लानिंग व पर्यावरण सेवाएं दो नए पद जोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा नियमावली-2025 को भी मंजूरी दे दी है। इसमें नए पदों पर भर्ती के लिए योग्यता और वेतनमान तय किया गया है। इससे कॉडर पुनर्गठन के बाद इस सेवा में करीब 3061 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। नगर विकास विभाग ने 24 सितंबर 2024 को उप्र पालिका केंद्रियत सेवा नियमावली में 28वां संशोधन कराते हुए काडर का पुनर्गठन किया था। इसके बाद इस सेवा के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर 6686 हो गई। इनको भरने के लिए उस समय नियमावली में शैक्षिक योग्यता और वेतनमान का प्रावधान नहीं किया गया।
शासनादेश के सहारे भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था की गई, लेकिन नियमावली में व्यवस्था न होने की वजह से इसमें पेंच फंस गया। इसके चलते नियमावली में 29वां संशोधन करते हुए भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और वेतनमान तय किया गया है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग और पर्यावरण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण अभियंता एवं नगर नियोजक रखने का प्रावधान किया गया है। अभी तक इन दोनों पदों पर भर्ती की योग्यता तय नहीं थी।
कैबिनेट से मंजूरी के बाद केंद्रियत सेवा के खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी और इसके आधार पर सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सीवर प्रबंधन के साथ पर्यावरण और अबर प्लानिंग और सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाएं देने में मदद मिलेगी। नियमावली में संशोधन के बाद सेवा शर्तें स्पष्ट होने से न्यायालयों में होने वाले मुकदमों में भी कमी आएगी।
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