अवैध पशु वध पर कार्रवाई के तहत दक्षिण कन्नड़ में तीन संपत्तियां जब्त

अवैध पशु वध पर कार्रवाई के तहत दक्षिण कन्नड़ में तीन संपत्तियां जब्त

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| दक्षिण कन्नड़ में अवैध पशु वध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, पुलिस ने बंटवाल ग्रामीण, बेल्टांगडी और उप्पिनंगडी पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तीन संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त कर लिया है|

पुलिस अधीक्षक अरुण के. ने बताया कि अवैध पशु वध में लिप्त व्यक्तियों के साथ-साथ ऐसे अपराधों में सहायता करने या उन्हें आश्रय देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है| एसपी ने कहा हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इन गतिविधियों में शामिल लोगों को कानून के तहत परिणाम भुगतने पड़ें|

यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), कर्नाटक पशु वध निवारण एवं संरक्षण अधिनियम, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई मामलों की जाँच के बाद की गई है| बंटवाल ग्रामीण क्षेत्र में, बीएनएस की धारा 302 (2), कर्नाटक मवेशी अधिनियम की धारा 4 और 12, तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(डी) के तहत दर्ज एक मामले की जाँच कर रही पुलिस को पता चला कि आरोपी नसीर और अन्य, इदिनब्बा की संपत्तियों का इस्तेमाल अवैध गोहत्या के लिए कर रहे थे| जब्त की गई संपत्तियों में एक घर, एक बूचड़खाना और एक शेड शामिल था|

जांच के बाद, मेंगलूरु के सहायक आयुक्त को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिन्होंने कर्नाटक मवेशी वध निवारण एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 8(1) के तहत संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया| बेल्टांगडी में, कुवेट्टू गाँव में अवैध मवेशी वध से संबंधित, कर्नाटक मवेशी वध निवारण एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5, 7 और 12 के साथ-साथ बीएनएस की धारा 112(2) और 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया| संबंधित संपत्ति मोहम्मद रफीक की थी और जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, पुत्तूर के सहायक आयुक्त ने उसी अधिनियम के तहत उसकी कुर्की का आदेश जारी किया|

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इसी तरह, उप्पिनंगडी थाना क्षेत्र में, मोहम्मद मंसूर के खिलाफ कर्नाटक मवेशी अधिनियम की धारा 4 और 12 के साथ-साथ बीएनएस की धारा 331(4) और 305 के तहत मामला दर्ज किया गया| मामला अवैध वध और मांस की बिक्री से संबंधित था और संबंधित संपत्ति - मेंगलूरु शहर के बंदर के भटकल बाजार में स्थित एक इमारत - कुर्की के लिए प्रस्तुत की गई थी|

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बाद में मेंगलूरु के सहायक आयुक्त ने अधिनियम की धारा 8(1) के तहत आदेश जारी किया| एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मेंगलूरु के सहायक आयुक्त ने, बंटवाल ग्रामीण पुलिस की एक रिपोर्ट के बाद, कर्नाटक में पहली बार, पुडु ग्राम पंचायत में स्थित मारिपल्ला हसनब्बा के एक घर और अवैध बूचड़खाने को औपचारिक रूप से कुर्क किया है| एसपी अरुण के ने कहा तीनों मामलों में, इस कृत्य के लिए इस्तेमाल किए गए स्थानों और इमारतों को कर्नाटक मवेशी वध निवारण एवं संरक्षण अधिनियम, 2020 के तहत जब्त कर लिया गया है|

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