राक्षसी दरिंदों पर कड़ा प्रहार: नाबालिग से दुष्कर्म पर बलिया कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कैद

राक्षसी दरिंदों पर कड़ा प्रहार: नाबालिग से दुष्कर्म पर बलिया कोर्ट ने सुनाई 25 साल की कठोर कैद

पटना, 27 नवम्बर, (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के बलिया में नाबालिग के साथ महीनों तक बलात्कार करने वाले आरोपी को अदालत ने कठोरतम सजा सुनाते हुए कानून का सख्त संदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने अभियुक्त गोपाल पटेल को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

नरही थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 16 अगस्त 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि दौलतपुर गांव का निवासी गोपाल पटेल उसकी 15 वर्षीय बेटी को धमकाकर लगातार कई महीनों तक बलात्कार करता रहा। मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता ने मृत बच्ची को जन्म दिया। पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को अपराध का दोषी पाया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अदालत का यह फैसला ऐसे अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है जो नाबालिगों को शिकार बनाते हैं।

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