कुख्यात बाटला हाउस पर चलेगा बुलडोजर

कार्रवाई में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

 कुख्यात बाटला हाउस पर चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली, 03 जून (एजेंसियां)। दिल्ली के जामिया नगर स्थित बाटला हाउस में 40 सम्पत्ति मालिकों के अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने इन याचिकाकर्ताओं को इस मामले से जुड़े संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का सुझाव दिया है। इस तरह बाटला हाउस पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस संजय करोल और सतीश वर्मा की पीठ अवकाश पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई को एक माह के बाद जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस को गलत करार देते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें मामले में न तो पार्टी बनाया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया। बाटला हाउस में अवैध तरीके से कब्जा करके पिछले कई सालों से रह रहे लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस भेजा था। इसमें प्राधिकरण ने कब्जाधारियों को 27 मई 2025 को 15 दिन का समय दिया औऱ कहा कि तय समय के अंदर वे अतिक्रमण हटा लेंउसके बाद प्रशासन अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। फिर क्या था बाटला हाउस की मालकिन सुल्ताना शाहीन समेत 39 अन्य लोगों ने वकील आदिल अहमद के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 2 जून को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत देने से इंकार कर दिया।