आरसीबी ने आपराधिक मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट का रुख किया

आरसीबी ने आपराधिक मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट का रुख किया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया और एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ में टीम के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज करने की मांग की, जिसमें ११ लोगों की मौत हो गई थी|

इवेंट आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की है| आरसीबी के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (आरसीएसएल) ने तर्क दिया है कि कंपनी को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है| याचिका के अनुसार, आरसीएसएल ने दावा किया कि उसने सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से बताया था कि केवल सीमित पास ही उपलब्ध हैं| इसने यह भी कहा कि, निशुल्क पास के लिए भी प्रवेश के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है|


इसमें आरोप लगाया गया कि स्टेडियम के गेट, जो दोपहर १.४५ बजे खुलने चाहिए थे, वास्तव में दोपहर ३ बजे ही खोले गए, जिससे भीड़ उमड़ पड़ी| डीएनए एंटरटेनमेंट के अनुसार, भगदड़ पुलिस द्वारा भीड़ प्रबंधन में विफलता का परिणाम थी|

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