मूल केस से ध्यान हटाने की कोशिश न करें
राहुल गांधी को कोर्ट से झटका, खारिज की गई याचिका
पुणे, 01 जून (एजेंसियां)। पुणे की अदालत ने शनिवार 31 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी। इस अर्जी में राहुल ने सात्यकि सावरकर की मां की पारिवारिक जानकारी मांगी थी। राहुल गांधी का कहना था कि सात्यकि ने अपनी पिता का पारिवारिक विवरण तो दिया है, लेकिन मां का नहीं, जो इस मामले में जरूरी है। इस अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि यह मामला राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है, किसी के पारिवारिक विवरण से नहीं। लिहाजा, वे केस से कोर्ट का ध्यान हटाने की कोशिश न करें।
राहुल गांधी ने 2023 में एक भाषण में कहा था कि वीर सावरकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था और इससे उन्हें बहुत खुशी हुई थी। राहुल गांधी के इस बयान पर सात्यकि सावरकर ने इसे वीर सावरकर को बदनाम करने वाला बयान बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। यह मामला उसी से संबंधित है।