अदालती रोक के बाद विधायक रेड्डी के खिलाफ अयोग्यता आदेश वापस
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बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक विधानसभा ने भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी के खिलाफ जारी अयोग्यता आदेश को वापस ले लिया है|
अवैध खनन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें पहले अयोग्य घोषित किया गया था| तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद अयोग्यता रद्द कर दी गई थी| विधानसभा के सूत्रों ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय दोषसिद्धि पर रोक लगाता है या उसे पलट देता है, तो अयोग्यता आदेश को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है|
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