बेंगलूरु में अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के लिए एसओपी आदेश जारी

बेंगलूरु में अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के लिए एसओपी आदेश जारी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने कहा कि शहर में अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के लिए संशोधित संचालन प्रक्रिया आदेश लागू किया गया है| शहर में अनधिकृत फ्लेक्स और बैनर लगाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जोनल आयुक्तों को बीबीएमपी विज्ञापन नियंत्रण दल बनाने का निर्देश दिया गया है|

उन्होंने कहा कि विज्ञापनों के प्रदर्शन के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए सहायक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं| बीबीएमपी अधिनियम २०२० की धारा १५८ के अनुसार, मुख्य आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना निगम के अधिकार क्षेत्र में किसी भी इमारत, दीवार या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है| इसके अलावा, जोनल आयुक्तों ने पहले ही बीबीएमपी अधिनियम, २०२० की धारा १५८ के तहत आदेश जारी किए हैं, कि मुख्य आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित न किया जाए| बेंगलूरु शहर में अनाधिकृत रूप से फ्लेक्स, बैनर, कटआउट और अन्य विज्ञापन प्रदर्शनों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए, संदर्भ (१) में पहले जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को वापस ले लिया गया है और एक संशोधित एसओपी जारी की गई है|

जोनल आयुक्त मार्शल और प्रहरियों के सहयोग से जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, सहायक कार्यकारी इंजीनियर (बीबीएमपी विज्ञापन नियंत्रण दल) की टीमों का गठन करेंगे, ताकि जोन सीमा के भीतर अनाधिकृत रूप से फ्लेक्स, बैनर, कटआउट और अन्य विज्ञापन प्रदर्शनों को हटाया जा सके| संबंधित उप-विभाग के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों को अनाधिकृत फ्लेक्स, बैनर कटआउट और अन्य विज्ञापनों को हटाने की निगरानी करने और अवैध रूप से लगाए गए लोगों के खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने और जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है|

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