सुरक्षा चिंताओं के बीच १४ मई तक शहर की सीमा में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

सुरक्षा चिंताओं के बीच १४ मई तक शहर की सीमा में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो|  जन सुरक्षा की रक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मेंगलूरु शहर के पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनुपम अग्रवाल, आईपीएस ने चार दिनों की अवधि के लिए शहर की सीमा के भीतर ड्रोन उड़ाने और ड्रोन-आधारित हवाई फिल्मांकन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया है|

शनिवार को जारी आदेश में १० मई को शाम ४ बजे से १४ मई को शाम ४ बजे तक मेंगलूरु सिटी पुलिस आयुक्तालय के पूरे अधिकार क्षेत्र में सभी ड्रोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है| यह प्रतिबंध ड्रोन नियम, २०२१ के नियम २४ के तहत आता है और इसका उद्देश्य ऐसी किसी भी घटना को रोकना है जो सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, खासकर मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर| आदेश में कहा गया है, मौजूदा स्थिति और सार्वजनिक सुरक्षा के हित को देखते हुए, शहर की सीमा के भीतर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है| इसमें कहा गया है, अधिसूचित अवधि के दौरान सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने और ड्रोन-आधारित फिल्मांकन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे| आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए उचित कदम उठाएं और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें|

आयुक्त कार्यालय ने वरिष्ठ जिला और पुलिस अधिकारियों को आदेश प्रसारित कर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है| इनमें दक्षिण कन्नड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस डिप्टी कमिश्नर (कानून और व्यवस्था तथा अपराध और यातायात), सभी उप-विभागों के सहायक पुलिस कमिश्नर और शहर भर के सभी पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं| इसके अतिरिक्त, सूचना और जनसंपर्क विभाग को विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आदेश का प्रचार करने का अनुरोध किया गया है, जबकि ऑल इंडिया रेडियो, मेंगलूरु को व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए घोषणा प्रसारित करने के लिए कहा गया है| शहर की विशेष शाखा और पुलिस नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ मेंगलूरु, मुल्की और उल्लाल तालुकों के स्थानीय तहसीलदारों को भी सूचित किया गया है| अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस अवधि के दौरान ड्रोन उड़ाना निषेध आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और लागू नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है| यह आदेश पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल द्वारा पारित किया गया है और अब यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है|

Tags: