मदुरई में मंदिर तोड़ने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका

 मदुरई में मंदिर तोड़ने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका

मदुरई, 21 जून (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिहायशी सोसाइटी के अंदर बनाए गये मंदिर को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगा दी है। तमिलनाडु के मदुरई स्थित विस्तारा रेसिडेंसी में ये मंदिर है। इसे मदुरई वेलफेयर एसोसिएशन ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने ये फैसला लिया है। ये याचिका विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर किया था। एसोसिएशन के वकील शेषाद्रि नायडू ने कहा कि कोर्ट ने पक्षों को बगैर सुने ही आदेश जारी कर दिया।

इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन किसी को भी लाइसेंस या मंदिर बनाने के लिए ओएसआर की जमीन नहीं दे सकता। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एसएम सुब्रह्मण्यम ने मंदिर तोड़ने का आदेश जारी करते हुए कहा था कि तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 के तहत ओएसआर जमीन को खुला ही रखना है और इसके लिए सप्ताह का वक्त दिया था। 

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