पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य के खिलाफ एफआईआर

पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य के खिलाफ एफआईआर

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| गणेश उत्सव के दौरान डीजे की अनुमति के लिए सड़क जाम करने और धरना देने के आरोप में पूर्व मंत्री एम.पी. रेणुकाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है| रेणुकाचार्य ने २३ अगस्त को दावणगेरे के जयदेव सर्कल पर सड़क जाम कर धरना दिया था| इस दौरान उन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे और डीसी के आदेश का उल्लंघन किया था| इसी सिलसिले में उनके खिलाफ दावणगेरे बरंगे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है|

दावणगेरे के डीसी डॉ. गंगाधर स्वामी ने कहा था कि किसी भी कारण से डीजे की अनुमति नहीं थी| दावणगेरे गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों और डीजे मालिकों ने डीजे की अनुमति मांगी थी| लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह जिला मजिस्ट्रेट के डीजे के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे| डीजे मालिकों और गणेश आयोजकों ने पूर्व मंत्री एम.पी. रेणुकाचार्य के नेतृत्व में शहर के पुराने पर्यटक मंदिर में बैठक की और विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से डीजे की अनुमति देने की अपील की| उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से डीजे बजाने की अनुमति देने की अपील की थी और जिला कलेक्टर व एसपी को मौके पर आने की मांग की थी| इस दौरान, जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने सांसद रेणुकाचार्य के नेतृत्व में सड़क जाम करने का फैसला किया था|

रेणुकाचार्य ने जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा था जब जिला प्रशासन नहीं माना, तो भी हम डीजे बजाएँगे, भले ही अनुमति न मिले, आप क्या करेंगे? सरकारी स्तर पर डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और भाजपा नेताओं ने सत्तारूढ़ दल पर कड़ा प्रहार किया है| उच्च न्यायालय ने डीजे बजाने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है| साथ ही, आवासीय क्षेत्रों में दिन में ध्वनि स्तर ५५ डेसिबल और रात में ४५ डेसिबल तक सीमित करने का आदेश भी जारी किया है|

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