यूपी में लागू होगी नई लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी

 यूपी में लागू होगी नई लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी

लेदरफुटवियर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क

लखनऊ24 अप्रैल (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश प्रदेश में नई लेदर व फुटवियर पॉलिसी-2025 लागू की जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही इसकी अनुमोदन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इस पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में लेदर व फुटवियर प्रोडक्शन को बढ़ानेउसे नए स्तर पर ब्रांड करने और एक्सपोर्ट बढ़ाकर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करने पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि कानपुर को न केवल देश-प्रदेश बल्कि विदेशों में भी लेदर व फुटवियर एक्सपोर्ट के बड़े केन्द्र के तौर पर देखा जाता है। ऐसे मेंयोगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में नई नीति लाकर लेदर व फुटवियर पार्क के निर्माण व विकास को बढ़ावा दिया जाए।

नई पॉलिसी प्रदेश में लेदर व फुटवियर क्लस्टर्स को बढ़ाने और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत योगी सरकार प्रदेश में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने वाले डेवलपर्स को सब्सिडीस्टांप ड्यूटी में छूट समेत विभिन्न प्रकार की सहूलियतें उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेगी। नई पॉलिसी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में लेदर व फुटवियर के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन और एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि पर फोकस्ड है। योजना के अनुसारप्रदेश में नई पॉलिसी के अंतर्गत हो रहे प्रत्येक एक करोड़ रुपए के निवेश से 20 रोजगार का सृजन करना है। इसके जरिए स्टैंडअलोन फुटवियर व लेदर उत्पाद निर्माण इकाईफुटवियर व लेदर मशीनरी मैनुफैक्चरिंग यूनिट तथा मेगा एंकर यूनिट को 50 से 150 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जा सकेगा। वहींक्लस्टर के विकास के लिए कम से कम 200 करोड़ तथा एलाइड फुटवियर व लेदर यूनिट से संबंधित संयंत्रनिर्माण इकाई व प्राइवेट पार्क के विकास के लिए कम से कम 150 करोड़ रुपए की धनराशि निवेश करनी होगी। इस प्रकारप्रत्येक इकाई से 1000 से 3000 रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे।    

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश में केवल तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसकी खुद की फुटवियर व लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी है। ऐसे मेंपॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना 25 से 100 एकड़ में करने वाले डेवलपर्स को अधिकतम 45 करोड़ रुपए तक की धनराशि पूंजिगत सब्सिडी के तौर पर मिल सकेगी। वहींभूमि क्रय में 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसके निर्माण व संचालन का कार्य 5 वर्षों में पूरा करना होगा। इसी प्रकारबड़े प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में होगी। इसमें योगी सरकार की ओर से अधिकतम पूंजिगत सब्सिडी 80 करोड़ रुपए तक प्राप्त हो सकेगी जबकि भूमि क्रय में 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसके निर्माण और संचालन का कार्य भी 5 वर्षों के भीतर पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्तपरिसर के 25 प्रतिशत क्षेत्र को खुले व हरित क्षेत्र तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए विकसित करने में मदद मिलेगी।

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