सोपोर में यूएपीए के तहत नामित आतंकवादी की अचल संपत्ति कुर्क
श्रीनगर 29 अप्रैल (एजेंसी)। उत्तरी कश्मीर के सोपोर उप-जिले में पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत नामित एक आतंकवादी की अचल संपत्ति कुर्क की।
पुलिस ने कहा कि सोपोर के क्रालटेंग निवासी इम्तियाज अहमद कंडू की अचल संपत्ति को सोपोर पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सक्षम न्यायालय से उचित मंजूरी के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 87 और 88 के तहत कुर्क किया।
पुलिस ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में सोपोर के क्रालटेंग में एक दुकान और एक कमरे सहित 13गुणा12 फीट की जमीन शामिल है।
पुलिस ने कहा,“यह कार्रवाई आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के संबंध में पुलिस स्टेशन सोपोर में 2013 में दर्ज एफआईआर से जुड़ी है।” पुलिस ने कहा कि इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने और जिले में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता था।
यह कदम सोपोर में आतंकवाद के समर्थन नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और सीमा पार से सक्रिय आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश भी देता है।