मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म
हेट-स्पीच में सजा मिलने के बाद हुई कार्रवाई
लखनऊ, 01 जून (एजेंसियां)। हेट-स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। रविवार को विधानसभा सचिवालय खोला गया और अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द किए जाने की आधिकारिक सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई। अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर रहेगी।
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत कुल 11 जुर्माने भी लगाए गए।
हेट-स्पीच का मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नफरती भाषण दिया था। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान उन्होंने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी। अदालत ने इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।