कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरएसएस नेता को दी राहत दी
बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता कल्लदका प्रभाकर भट को अंतरिम राहत प्रदान की है तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह गिरफ्तारी आदि जैसी कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करे| कर्नाटक पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है|
न्यायमूर्ति कृष्णकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को आदेश जारी किया तथा मामले की सुनवाई १० जून तक स्थगित कर दी| आरएसएस नेता भट ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है| उनका दावा है कि भाषण दिए जाने के कई दिनों बाद दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्राथमिकी दर्ज की गई है| न्यायालय ने याचिकाकर्ता से जांच में सहयोग करने को कहा तथा अभियोजन पक्ष से कहा कि न्यायालय की सहमति के बिना मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता| बंटवाल ग्रामीण पुलिस ने मारे गए हिंदू कार्यकर्ता तथा उपद्रवी सुहास शेट्टी की याद में आयोजित कार्यक्रम में कथित रूप से घृणास्पद भाषण देने के आरोप में आरएसएस नेता भट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता अधिनियम की धारा ३५३(२) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है|

