संभल सांसद बर्क ने भरे छह लाख रुपए
बिजली चोरी पर लगे जुर्माने के भुगतान का मामला
संभल, 18 जून (एजेंसियां)। बिजली चोरी के गंभीर आरोप से घिरे सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क द्वारा जुर्माने के एक किस्त जमा कराने के बाद सपा सांसद के दीपा सराय स्थित आवास पर सात महीने बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। अब सांसद को नियमित बिजली का बिल अदा करना होगा। सांसद के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग में छह लाख रुपए भी जमा करा दिए गए हैं।
अब सांसद के बिजली चोरी के मामले में हाईकोर्ट में दो जुलाई को सुनवाई होनी है। सांसद ने बिजली चोरी पर विभाग द्वारा लगाए गए 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के पहले कोर्ट ने सपा सांसद को छह लाख रुपए जमा कराने को कहा। सांसद के आवास पर 19 दिसंबर 2024 की सुबह में बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग की थी। इस दौरान 16 किलोवाट का लोड मिला था। जबकि सांसद जियाउर्रहमान बर्क और उनके दादा पूर्व सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के नाम से दो-दो किलोवाट के मीटर लगे मिले थे।
बिजली विभाग ने इन मीटर की एमआरआई कराई तो कई महीने की रिपोर्ट ऐसी मिली जिसमें खपत शून्य पाई गई। इसे बिजली विभाग ने बिजली चोरी माना और सांसद को नामजद करते हुए बिजली चोरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि के मामले में कई बार सुनवाई हुई लेकिन समाधान नहीं हो सका। मई में बिजली विभाग ने जुर्माना धनराशि की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर दी। इसके बाद ही सांसद हाईकोर्ट पहुंचे और बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी।
इसी क्रम में हाईकोर्ट ने सांसद को छह लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया। साथ ही नियमित बिल जमा करने के लिए शर्त तय की थी। हाईकोर्ट ने छह लाख रुपए जमा करने के बाद ही सांसद के घर पर बिजली सप्लाई बहाल करने का निर्देश दिया था। संभल बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश पर सांसद के आवास पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। नियमित बिजली बिल जमा करने के निर्देश सांसद को दिए गए हैं।