हाईकोर्ट ने खारिज की अंसारी की याचिका

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को झटका

 हाईकोर्ट ने खारिज की अंसारी की याचिका

प्रयागराज, 26 जून (एजेंसियां)। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी है। अब्बास ने मऊ ट्रायल कोर्ट में पेश की गई हेट स्पीच से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने अंसारी की याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

अब्बास ने आरोप लगाया था कि हेट स्पीच की सीडी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश की गई हेट स्पीच से संबंधित ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में विलंबित चरण में दाखिल सीडी व फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विचार न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है और संबंधित कोर्ट ने 31 मई2025 को आदेश पारित कर दिया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि निर्णय आने के बाद भी आवेदन में उठाए गए आधार अभी भी विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले का ट्रायल पूरा हो चुका है और निर्णय भी सुनाया जा चुका है।

विधानसभा चुनाव के दौरान 4 मार्च2022 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारीउनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मऊ कोतवाली में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि 3 मार्च2022 को एक चुनावी जनसभा में अब्बास ने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी थी। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में 31 मई2025 को सीजेएम कोर्ट ने अब्बासको दो साल की सजा सुनाई थी और तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

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