करोड़ों रुपये के विदेशी नौकरी धोखाधड़ी मामले में आरोपियों के खिलाफ केसीओसीए लगाया जाएगा

करोड़ों रुपये के विदेशी नौकरी धोखाधड़ी मामले में आरोपियों के खिलाफ केसीओसीए लगाया जाएगा

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| शहर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने बड़े पैमाने पर विदेश में नौकरी दिलाने के घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) लगाने का प्रस्ताव रखा है| इस घोटाले में सैकड़ों उम्मीदवारों से ४ करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की गई थी|

मीडिया को संबोधित करते हुए, आयुक्त ने कहा हम मेंगलूरु उत्तर और नवी मुंबई में दर्ज नौकरी धोखाधड़ी के मामलों में मुंबई से आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं| चूँकि आरोपियों के खिलाफ दो मामले हैं, इसलिए हमने केसीओसीए लगाने का प्रस्ताव रखा है और अदालत को अनुरोध भेज दिया गया है| उन्होंने चेतावनी दी कि कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी| जिन पर दो या उससे ज्यादा मामले हैं, उनके खिलाफ केसीओसीए लगाने का प्रावधान है|

एक बार ऐसा होने पर आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती और पुलिस को जाँच के लिए विशेष अधिकार मिल जाते हैं| यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब आरोपी, बेंडोरवेल, मेंगलूरु स्थित हाइरग्लो एलिगेंट ओवरसीज इंटरनेशनल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले काम कर रहे थे और कथित तौर पर फर्जी वर्क वीजा के जरिए विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके नौकरी चाहने वालों से बड़ी रकम वसूल रहे थे| जुलाई में, सिटी क्राइम ब्रांच (सीसीबी) ने दो मुख्य आरोपियों, दिलशाद अब्दुल सत्तार खान और साहूकार किशोर कुमार उर्फ अनिल पाटिल, दोनों को मुंबई क्षेत्र से गिरफ्तार किया था| इससे पहले, मई में, मुंबई के ही एक अन्य आरोपी, मसीवुल्ला अतीवुल्ला खान को सीसीबी ने १.८२ करोड़ रुपये के इसी तरह के अपराध के लिए हिरासत में लिया था|

पुलिस ने कहा कि इस घोटाले में ३०० से ज्यादा लोग शामिल थे और कुल मिलाकर ४.५ करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई| शुरुआत में मामले मेंगलूरु ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए और बाद में आगे की जाँच के लिए सीसीबी को सौंप दिए गए| आयुक्त ने संगठित अपराध पर नकेल कसने और बार-बार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को कड़ा संदेश देने के विभाग के संकल्प को दोहराया|

Read More  8819 पीएम आवासों में जरूरी सुविधाएं तक नहीं