एक करोड़ की सम्पत्ति पर स्टाम्प छूट का शासनादेश जारी
यूपी की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा
लखनऊ, 29 जुलाई (एजेंसियां)। यूपी सरकार ने महिलाओं के नाम पर एक करोड़ की सम्पत्ति खरीदने पर स्टाम्प में दी जाने वाली छूट पर शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा।
रक्षाबंधन के पहले योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। एक करोड़ की सम्पत्ति खरीदने पर स्टाम्प में छूट का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि महिलाओं के नाम पर सम्पत्ति खरीदने पर एक करोड़ तक की रजिस्ट्री में एक फीसदी स्टाम्प तक की छूट दी जाएगी। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा।
शासनादेश जारी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए तक मूल्य की सम्पत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की सम्पत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपए तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की सम्पत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा।