आठ जिलों में पटाखा बनाने, भंडारण करने और बिक्री पर प्रतिबंध

आठ जिलों में पटाखा बनाने, भंडारण करने और बिक्री पर प्रतिबंध

लखनऊ, 29 अगस्त (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखों का निर्माणभंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मेरठगाजियाबादगौतमबुद्धनगर (नोएडा)बुलंदशहरहापुड़, बागपतशामलीमुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजाएक लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माणसंग्रहणविक्रय एवं उपयोग हो रहा हैतो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी दर्ज कराई जा सकती है।

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