मानसून के दौरान १ जून से ६१ दिनों के लिए मशीन से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

मानसून के दौरान १ जून से ६१ दिनों के लिए मशीन से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक समुद्री मत्स्य पालन (विनियमन) अधिनियम और राज्य सरकार की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, उडुपी जिले में १ जून से ३१ जुलाई, २०२५ तक ६१ दिनों की अवधि के लिए सभी मशीनी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा| इस प्रतिबंध में मशीनी नावों द्वारा किसी भी प्रकार के जाल या उपकरण का उपयोग करके मछली पकड़ना शामिल है, साथ ही १० हॉर्सपावर (एचपी) से अधिक के इनबोर्ड या आउटबोर्ड इंजन से सुसज्जित पारंपरिक नावें भी शामिल हैं|

हालांकि, पारंपरिक या देशी नावें और १० एचपी तक के इंजन वाली मोटर चालित नावें, जिनका उपयोग केवल परिवहन के लिए किया जाता है, इस अवधि के दौरान परिचालन की अनुमति दी जाएगी| मत्स्य पालन विभाग ने सभी मछुआरों को इस दौरान जारी मौसम संबंधी सलाह का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है|

प्रतिबंध के मद्देनजर, सभी मछली पकड़ने वाली नावों को ३१ मई तक बंदरगाह पर वापस लौटना होगा| इस समय सीमा के बाद बंदरगाह में प्रवेश करने का प्रयास करने वाली नावों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी| इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली किसी भी मछली पकड़ने की गतिविधि पर कर्नाटक समुद्री मछली पकड़ने (विनियमन) अधिनियम, १९८६ के अनुसार दंड लगाया जाएगा| जुर्माने के अलावा, उल्लंघनकर्ताओं को एक वर्ष के लिए राज्य के वितरण बिंदुओं पर कर-मुक्त डीजल का लाभ उठाने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा| यह निर्देश मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, और सभी तटीय मछुआरों से आदेश का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है|

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