नफरती भाषण में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा

कोर्ट ने लगाया 3 हजार का जुर्माना, विधायकी पर संकट

 नफरती भाषण में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा

मऊ, 31 मई (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोर्ट में हेट स्पीच मामले में शनिवार को अब्बास अंसारी को दो साल की सजा हो गई। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी मौजूद हुए। सजा से पहले कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।

बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

आरोप है कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नफरती भाषण दिया था। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी। इस मामले में अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे छह माह की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है।

Tags: