पुलिस कमिश्नर ने अपराधियों और उनके मददगारों को दी कड़ी चेतावनी
मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| नवनियुक्त पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने हत्या जैसे अपराधों में शामिल लोगों के साथ-साथ ऐसे आरोपियों का समर्थन करने या उन्हें शरण देने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी चेतावनी जारी की है|
रेड्डी ने कहा यह स्पष्ट कर दें, जो कोई भी हत्या या अपराध के आरोपी की मदद करता है, चाहे वह आश्रय, भोजन, भागने के लिए वाहन, पैसा या यहां तक कि बातचीत के लिए फोन देकर हो, उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आरोपी माना जाएगा|
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चेतावनी आरोपी के दोस्तों, रिश्तेदारों और यहां तक कि उनके घर के सदस्यों पर भी लागू होती है| उन्होंने कहा जानबूझकर किसी अपराधी का समर्थन करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है| अज्ञानता कोई बहाना नहीं होगी| उन्होंने यह भी कहा अगर आपको लगता है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो हमसे पूछें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे| किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा|