कर्नाटक ने तंबाकू पर सख्त नियम लागू किए

-जुर्माना बढ़ाकर १,००० रुपये किया गया

कर्नाटक ने तंबाकू पर सख्त नियम लागू किए

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए हैं| इसके तहत तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक उपयोग पर जुर्माना २०० रुपये से बढ़ाकर १,००० रुपये कर दिया गया है और खरीद की कानूनी उम्र १८ से बढ़ाकर २१ कर दी गई है| राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा २३ मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, २०२४ को मंजूरी दिए जाने के बाद ये बदलाव किए गए हैं|

संशोधन ३० मई को कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं| प्रमुख बदलावों में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है, जो अब पब, बार, रेस्तरां और कैफे सहित सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित है| हुक्का बार चलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं को एक से तीन साल की कैद और ५०,००० रुपये से १ लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है| संशोधित कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकना सख्त वर्जित है| २१ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या शैक्षणिक संस्थानों के १०० मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना अब १,००० रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है|

ये संशोधन कर्नाटक को राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अन्य राज्यों के साथ जोड़ते हैं, जिन्होंने तम्बाकू के उपयोग के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसी तरह के संशोधनों को लागू किया है|

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