सोशल मीडिया पर गलत दावे करना और जांच में हस्तक्षेप करना दंडनीय अपराध: पुलिस आयुक्त

सोशल मीडिया पर गलत दावे करना और जांच में हस्तक्षेप करना दंडनीय अपराध: पुलिस आयुक्त

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| मेंगलूरु शहर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने शहर में बढ़ती घातक दुर्घटनाओं के मद्देनजर लोगों, खासकर युवाओं और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय पूरी जिम्मेदारी और संयम बरतें|

यहां जारी एक बयान में आयुक्त ने खुलासा किया कि इस साल अब तक मेंगलूरु शहर की सीमा में सड़क दुर्घटनाओं में ७५ लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ७० मौतें तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई हैं| उन्होंने कहा अधिकांश पीड़ित ३० वर्ष से कम आयु के युवा थे, जिनमें से काफी संख्या २५ वर्ष से कम आयु के थे| यह एक गंभीर चिंता का विषय है| उन्होंने अभिभावकों से युवा चालकों को वाहन सौंपते समय सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहा कृपया सुनिश्चित करें कि वे तेज गति से वाहन न चलाएं|

एक बार जब वे भागने के लिए तेज गति से वाहन चलाते हैं तो पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पाती - और इससे घातक दुर्घटनाएं हो सकती हैं| उन्होंने शराब के नशे में तेज गति से वाहन चलाने के कारण शहर में हाल ही में हुई दो मौतों का हवाला दिया| उन्होंने कहा इस साल अकेले ऐसी चार मौतें हुई हैं| मैं लोगों से शराब के नशे में गाड़ी न चलाने और हमेशा यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह करता हूं|

धीमी गति से गाड़ी चलाएं, सिग्नल का पालन करें और सुरक्षित घर पहुंचें| ऐसी मौतों के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा अगर मृतक कमाने वाला था, तो पूरा परिवार पीड़ित होता है| हम सभी से जिम्मेदारी निभाने का आग्रह करते हैं| अगर आपको जल्दी पहुंचना है, तो जल्दी निकल जाएं| जीवन अनमोल है| एक और बढ़ती चिंता को संबोधित करते हुए आयुक्त ने उन व्यक्तियों के खिलाफ चेतावनी दी जो सोशल मीडिया पर आपराधिक मामलों की जांच कर रहे हैं, यह तय कर रहे हैं कि पुलिस को किसे गिरफ्तार करना चाहिए या रिहा करना चाहिए|

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पुलिस सबूतों के आधार पर काम करती है| हम बिना उचित सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते| अगर आपके पास कोई सबूत है - चाहे वह आरोपी के समर्थन में हो या किसी की बेगुनाही साबित करने के लिए - तो कृपया आगे आएं और किसी भी पुलिस स्टेशन में जमा करें| हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे| उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे फैलाना और जांच में हस्तक्षेप करना दंडनीय अपराध है|

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