उपभोक्ता फोरम ने बीमाकर्ता को ब्याज सहित ४०,१७८ रुपये का भुगतान करने का दिया आदेश
उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो| उडुपी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए पॉलिसीधारक को १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ४०,१७८ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है|
शिकायतकर्ता, विक्रम, तेनकनिडियूर गांव के बैलाकेरे का निवासी है, जिसके पास कंपनी के साथ लंबे समय से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी थी| २२ मई, २०२४ को, उसे कमर के बाएं हिस्से में सूजन होने के बाद उडुपी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था| हालाँकि उपचार की लागत अधिक थी, लेकिन कंपनी ने केवल ४१,१७० रुपये का भुगतान किया, और पहले से मौजूद बीमारी के आधार पर ३०,१७८ रुपये देने से इनकार कर दिया - एक दावा जो पॉलिसी दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं था|
आंशिक निपटान से व्यथित होकर, विक्रम ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज की| साक्ष्य की समीक्षा करने पर, आयोग ने फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी किसी भी पहले से मौजूद बीमारी की उपस्थिति को साबित करने में विफल रही है| इसने कंपनी को २५ मई, २०२४ से पूर्ण भुगतान होने तक १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लंबित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया|
इसके अतिरिक्त, आयोग ने मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्चों के लिए मुआवजे के रूप में १०,००० रुपये का आदेश दिया, और निर्देश दिया कि आदेश प्राप्त होने के ३० दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान किया जाए| आयोग के अध्यक्ष सुनील तिमासारेड्डी और सदस्य सुजाता बी कोरल्ली ने फैसला सुनाया| अधिवक्ता विवेकानंद माल्या ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया|