कांग्रेस को 199.15 करोड़ के दान पर देना होगा टैक्स
इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कांग्रेस की अपील खारिज
नई दिल्ली, 22 जुलाई (एजेंसियां)। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2017-18 के एक टैक्स छूट मामले में कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद अब कांग्रेस को उस अवधि में मिले 199 करोड़ रुपए के दान पर टैक्स देना होगा। इस तरह इनकम टैक्स से बचने की कांग्रेस की कोशिश फेल हो गई।
कांग्रेस ने 2018-19 के पार्टी फंड पर 199 करोड़ रुपए की आयकर छूट के लिए दावा किया था लेकिन राहत नहीं मिली। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने देर से रिटर्न दाखिल करने और नकद दान सीमा उल्लंघन के कारण छूट का दावा खारिज किया। कांग्रेस ने नियत तिथि से काफी बाद रिटर्न दाखिल किया और जीरो इनकम घोषित करते हुए छूट का दावा किया था। ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक कांग्रेस को 2018-19 से लंबित पार्टी फंड में 199 करोड़ रुपए की आयकर छूट मांग में कोई राहत नहीं मिलेगी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान सीमा के उल्लंघन के कारण पार्टी के छूट के दावे को खारिज कर दिया है। आईटीएटी ने कहा, करदाता ने 2.02.2019 को दाखिल किया गया रिटर्न, उसे छूट के लिए पात्र बनाने हेतु नियत तिथि के भीतर नहीं है।
कांग्रेस ने 2 फरवरी 2019 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जो 31 दिसंबर 2018 की नियत तिथि से काफी आगे था, और जीरो इनकम घोषित की थी। इसने 199.15 करोड़ रुपए की छूट का भी दावा किया था। लेकिन सितंबर 2019 में कर निर्धारण अधिकारी को जांच के दौरान पता चला कि पार्टी ने 14.49 लाख रुपए नकद दान स्वीकार किए थे। इनमें से कई दान कानून के तहत प्रति दानदाता 2,000 रुपए की सीमा से अधिक थे।
2000 रुपए से अधिक के दान का भुगतान चेक या बैंक हस्तांतरण जैसे बैंकिंग माध्यमों से किया जाना है। इसके बाद पूरी राशि पर कर लगाया गया। जब कांग्रेस ने छूट मांगी, तो आयकर विभाग ने 2021 में दावे को अस्वीकार कर दिया। मार्च 2023 में आयकर आयुक्त (अपील) ने इस निर्णय को बरकरार रखा। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले वर्ष कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
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