आईजीपी ने वीआईपी मूवमेंट के दौरान सायरन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए

आईजीपी ने वीआईपी मूवमेंट के दौरान सायरन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक डॉ. एम ए सलीम ने सभी इकाई प्रमुखों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें वीआईपी गतिविधियों के दौरान सायरन के उपयोग को सीमित करने का निर्देश दिया गया है|

आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि सायरन के अनावश्यक उपयोग से न केवल जनता को असुविधा होती है और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि अनधिकृत व्यक्तियों को अपना मार्ग बताकर गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है| सार्वजनिक सड़कों पर अचानक सायरन का उपयोग अन्य वाहन चालकों को भ्रमित कर सकता है, जिससे एस्कॉर्ट और काफिले के वाहनों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है|

निर्देश में कहा गया है कि वीआईपी यात्रा के दौरान वायरलेस सिस्टम जैसे आपातकालीन संचार उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वाहनों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक अधिक अनुशासित और सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं| इसमें आगे स्पष्ट किया गया है कि सायरन का उपयोग केवल आपातकालीन सेवा वाहनों जैसे एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और दमकल गाड़ियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, और वह भी केवल अपरिहार्य आपातकालीन स्थितियों में| सभी इकाई प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारियों और कार्मिकों को आवश्यक निर्देश जारी करें|

#VIPमूवमेंट, #सायरनप्रभाव, #आईजीपीनिर्देश, #यातायातनियम, #पुलिससुधार, #जनहितनिर्णय

Read More यूएसडीटी मुद्रा परिवर्तन का लालच देकर लूट, १५ लोग गिरफ्तार, १.११ करोड़ रुपये नकद जब्त

 

Read More  पूरा सिस्टम ही बन गया है घोटाले का कारखाना