बाइक सवार की मौत के लिए लॉरी चालक को ६ महीने की जेल

बाइक सवार की मौत के लिए लॉरी चालक को ६ महीने की जेल

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| मेंगलूरु की तृतीय जेएमएफसी अदालत ने एक मछली कंटेनर लॉरी चालक को घातक सड़क दुर्घटना का दोषी पाते हुए छह महीने की जेल और ९,५०० रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है|

न्यायाधीश सुरेश ने यह फैसला सुनाया| दोषी चालक, मोहम्मद जाफर साब (३२), उत्तर कन्नड़ जिले के बैलखुंडु स्थित अबुजर कॉलोनी का रहने वाला है| यह दुर्घटना २८ सितंबर, २०२१ को मेंगलूरु में नंथूर सर्कल और पंपवेल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग ६६ पर हुई| मछलियों से लदी कंटेनर लॉरी, एक अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय, एक दोपहिया वाहन से टकरा गई| पीछे बैठे मानस रामनाथ उगले (२३) लॉरी के पिछले पहियों की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई| घटना के संबंध में कादरी ट्रैफिक ईस्ट पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है|

यातायात थाने के निरीक्षक गोपालकृष्ण भट्ट ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा कि दुर्घटना चालक की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का नतीजा थी| सरकारी वकील गीता राय ने गवाहों से पूछताछ की और दोषसिद्धि के लिए तर्क प्रस्तुत किए|

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