इंफोसिस कर्मचारी हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

इंफोसिस कर्मचारी हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| सीसीएच59 अदालत ने इंफोसिस के एक कर्मचारी की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है|

महेश और गिरीश को 26 जून, 2018 को बिहार के पटना निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिद्धार्थ (26) की सेंट्रिंग रॉड से पीट-पीटकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था| जेपी नगर में रहने वाला सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर महेश और गिरीश से हो गई, जो दोपहिया वाहन पर आ रहे थे| इसी दौरान बहस बढ़ गई और सिद्धार्थ पर पास के एक मकान निर्माण स्थल से सेंट्रिंग रॉड से हमला कर दिया गया| वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती होने पर उसकी मौत हो गई| मिको लेआउट पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर आर.एम. अजय ने मामला दर्ज कर महेश और गिरीश को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया| सीसी एच 59 अदालत में सुनवाई और आरोप सिद्ध होने के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया| सरकारी वकील की ओर से महालिंगप्पा ने दलीलें पेश कीं|

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