क्रिप्टो में निवेश का झांसा: ओडिशा में 1.13 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी दोषी करार

7 साल की सश्रम जेल

क्रिप्टो में निवेश का झांसा: ओडिशा में 1.13 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी दोषी करार

बालासोर (ओडिशा), 01 मई: क्रिप्टो निवेश की आड़ में लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले एक आरोपी को ओडिशा की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 2.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त दो साल चार महीने की सजा भुगतनी होगी।

आरोपी की पहचान नीलेश कुमार कर के रूप में हुई है, जो बालासोर के अंगरगड़िया का निवासी है। उसने ‘क्लाउड-फुट’ नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए निवेशकों को तेज रिटर्न का लालच देकर फंसाया।

कैसे रची गई ऑनलाइन ठगी की पटकथा?

नीलेश ने अपनी योजना में निवेश करने वालों को 665 रुपये लगाने पर 37 दिन में 1,487.25 रुपये लौटाने का वादा किया। शुरूआती निवेशों पर लाभ दिखा कर उसने लोगों का भरोसा जीता और उन्हें ज्यादा रकम लगाने के लिए उकसाया।

सहदेवखुंटा निवासी महामान्य जेना नाम के व्यक्ति ने जनवरी से मार्च 2023 के बीच 2.13 लाख रुपये का निवेश किया। उनकी निवेश राशि बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गई, लेकिन जब उन्होंने रकम निकालने का प्रयास किया तो वेबसाइट बंद मिली और आरोपी गायब हो गया।

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पोंजी स्कीम का पर्दाफाश

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा के अनुसार, अदालत ने 11 गवाहों और 70 दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया। यह साफ हुआ कि आरोपी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के फर्जी प्राधिकरण पत्र दिखा कर लोगों को गुमराह किया और ओडिशा में ही 400 से ज्यादा लोगों को इस जाल में फंसाया।

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नीलेश को 6 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा चला। अदालत ने इसे एक ऑनलाइन पोंजी घोटाला करार दिया, जिसे क्रिप्टो निवेश का मुखौटा पहनाकर अंजाम दिया गया था।

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