दुष्कर्म के आरोपी पूर्व एमएलसी महमूद अली दोषी करार

12 साल की सजा, हाजी इकबाल के तीन बेटों को भी सजा

दुष्कर्म के आरोपी पूर्व एमएलसी महमूद अली दोषी करार

मुजफ्फरनगर, 03 मई (एजेंसियां)। सहारनपुर में एमपीएमएलए अदालत ने दुष्कर्म के मामले में पूर्व एमएलसी महमूद अली को 12 साल की सजा सुनाई है। जबकि हाजी इकबाल के बेटे जावेदअफजाल और अलीशान को पॉक्सो एक्ट में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। उधरदोषियों के अधिवक्ता का कहना है कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि थाना मिर्जापुर निवासी एक महिला ने 21 जून 2022 को महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि महमूद अली ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जबकि जावेदअफजाल और अलीशान पर छेड़छाड़ का आरोप था। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अदालत में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

अदालत ने महमूद अली पर पांच लाख रुपए जुर्माना और बाकी तीनों दोषियों पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है। वहींदोषियों के अधिवक्ता का कहना है कि यह अभियोजना फर्जी सबूतों के आधार पर दर्ज कराया था। फर्जी सबूतों से अदालत को गुमराह किया गया है। इस फैसले के लिए हाईकोर्ट में जाएंगे। हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। महमूद अली वर्तमान में चित्रकूट की जेल में बंद है। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए महमूद अली को सजा की सूचना दी गई। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के तीनों बेटे जावेदअफजाल और अलीशान सहारनपुर जेल में बंद है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पिछले साल एक वीडियो सामने आया थाजिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मिर्जापुर थाने के दरोगा के सामने हाजी इकबाल की पेशी हो रही थी।

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