प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा के बाद अपील की तैयारी
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बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका से बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास और ११.२५ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी चल रही है| प्रज्वल रेवन्ना का परिवार विशेष अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है|
परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने राज्य उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने के बारे में वकीलों के साथ गंभीर विचार-विमर्श किया है| अधिकतम सजा सुनाए जाने के अदालत के फैसले से प्रज्वल के परिवार को झटका लगा है| शुक्रवार को अदालत ने प्रज्वल को दोषी ठहराया था|
शनिवार को सजा का ऐलान किया गया और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई| उन्होंने कहा कि फैसले की प्रति मिलने के बाद, वे पुनर्विचार याचिका दायर करने के तरीके पर प्रज्वल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ लंबी बातचीत कर रहे हैं और जल्द से जल्द उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है| अदालत में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना ने रोते हुए सजा कम करने की गुहार लगाई| बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को कैदी संख्या १५५२८ दी गई है| अदालत के फैसले से स्तब्ध प्रज्वल ने सजा को चुनौती देने और उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है|
जेल में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है| जेल अधिकारियों के अनुसार, दोषियों के लिए एक मानक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है| रविवार सुबह उन्हें कैदी संख्या १५५२८ दी गई| यह मामला ४८ वर्षीय एक महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुर स्थित अपने परिवार के गन्निकाडा बागान में घरेलू कामगार के रूप में काम करती थी|
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