सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में तमिलनाडु में छापेमारी की

सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में तमिलनाडु में छापेमारी की

नई दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी)।  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ 120.8 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में समन्वित तलाशी अभियान चलाया।


ये तलाशी अभियान अप्पू होटल्स लिमिटेड और ओटियम वुड इंडस्ट्रीज के परिसरों में चलाया गया। इन दोनों कंपनियों के पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड के साथ संदिग्ध लेनदेन के आरोप हैं।


मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सीबीआई, बीएसएफबी बेंगलुरु शाखा में कांचीपुरम स्थित कंपनी मेसर्स पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक (चेन्नई शाखा) की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांचीपुरम स्थित एक कंपनी ने अपनी संबद्ध संस्थाओं और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के दुरुपयोग और जालसाजी के अपराध किए, जिससे बैंक को 120.84 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।


प्राथमिकी में इंडियन ओवरसीज बैंक से धोखाधड़ी से विभिन्न ऋण सुविधाएँ प्राप्त करना, संपत्ति का दुरुपयोग, बैंक निधियों को सहयोगी संस्थाओं और असंबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करना, संबंधित पक्षों को धन की हेराफेरी, निजी फर्मों को ब्याज-मुक्त अग्रिम और विमुद्रीकरण के दौरान संदिग्ध मूल के नकद जमा शामिल हैं।

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कंपनी और उसकी संबद्ध संस्थाओं पर उधार ली गई राशि के अंतिम उपयोग को छिपाने के लिए फर्जी या बेनामी संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने का भी संदेह है। तमिलनाडु में तेनकासी, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली सहित छह स्थानों पर तलाशी ली गई।

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जिन परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें आरोपी कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से जुड़ी आवासीय संपत्तियाँ, साथ ही दो निजी कंपनियों सहित आरोपी कंपनी के साथ संदिग्ध लेनदेन वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे। इससे धन के स्थानांतरण से संबंधित रिकॉर्ड और जाँच से संबंधित अन्य सामग्री सहित आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए।

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