दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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नई दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यों वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहनों मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि, इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है।
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