कर्नाटक सरकार ने लंबित यातायात जुर्माने पर ५० प्रतिशत छूट की घोषणा की
बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| लंबे समय से बकाया जुर्माने वाले वाहन मालिकों को राहत देते हुए, राज्य सरकार ने एक बार फिर यातायात उल्लंघन के जुर्माने में ५० प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है|
एक आधिकारिक आदेश जारी कर सीमित अवधि के लिए यह छूट दी गई है| इससे पहले, सरकार ने इसी तरह की छूट योजना शुरू की थी, जिसके तहत बकाया जुर्माने की अच्छी-खासी राशि वसूल की गई थी| इसकी सफलता के बाद, सरकार ने अब इस योजना को फिर से शुरू किया है, जिससे वाहन चालक शनिवार से ९ सितंबर के बीच जुर्माने की आधी राशि का भुगतान करके अपना बकाया चुका सकते हैं| राज्य परिवहन विभाग की अवर सचिव पुष्पा वी.एस. द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह योजना १२ सितंबर तक प्रभावी रहेगी| आदेश में कहा गया है कि यह छूट केवल पुलिस विभाग की ई-चालान प्रणाली के तहत ११ फरवरी, २०२३ तक दर्ज मामलों पर ही लागू होगी|
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पेशकश उन लोगों के लिए है जिन्होंने कई वर्षों से अपना जुर्माना नहीं भरा है| १२ फरवरी, २०२३ के बाद दर्ज किए गए उल्लंघनों के लिए, अगले वर्ष इसी प्रकार की छूट योजना पर विचार किया जा सकता है|
#KarnatakaGovernment, #TrafficFines, #FineWaiver, #RoadSafety, #TrafficRules, #KarnatakaNews, #GovernmentScheme, #TransportDepartment, #ReliefMeasure, #BreakingNews