किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

बारां, 27 अगस्त  (एजेंसियां)। राजस्थान में बारां की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।
जिला न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने अभियुक्त आकाश को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पिछले वर्ष चार मार्च 2024 को अभियुक्त आकाश ने किशोरी से दुष्कर्म किया था।

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