महेश शेट्टी की जमानत याचिका खारिज, १४ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| ब्रह्मवार तालुका मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को कार्यकर्ता महेश शेट्टी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें १४ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया|
उन्हें उडुपी जिले के हिरियाडका उप-कारागार में रखा गया है, जहाँ अगली सुनवाई २३ अगस्त को होगी| शेट्टी को ब्रह्मवार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन सचिव बी.एल. संतोष के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भड़काऊ बयान देने का आरोप है|
उडुपी ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष राजीव कुलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी| जब उन्हें बेल्टांगडी से ब्रह्मवार लाया जा रहा था, तो रास्ते में समर्थक जमा हो गए और उनके समर्थन में नारे लगाने लगे| उन्होंने करकला तालुका कार्यालय के पास सर्वज्ञ सर्कल के पास प्रदर्शन भी किया| अदालत में पेश किए जाने से पहले, शेट्टी को मेडिकल जाँच के लिए ब्रह्मवार तालुका अस्पताल ले जाया गया| उनकी हिरासत के बाद तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, उडुपी के डिप्टी कमिश्नर ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रह्मवर पुलिस स्टेशन के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी|
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