अदालत ने महेश शेट्टी को जमानत दी, जज ने कड़ी चेतावनी दी

अदालत ने महेश शेट्टी को जमानत दी, जज ने कड़ी चेतावनी दी

उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो| उडुपी स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने शनिवार शाम को महेश शेट्टी को जमानत दे दी, जिन्हें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में लिया गया था| उडुपी ग्रामीण भाजपा इकाई के अध्यक्ष राजीव कुलाल द्वारा ब्रह्मवर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद शेट्टी को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया| शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे|

जमानत देते हुए, पीठासीन न्यायाधीश नागेश एन ए ने उनको कड़ी चेतावनी दी और उन्हें ऐसी टिप्पणियों को दोहराने से मना किया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए|

जमानत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए महेश ने कहा हमारा संघर्ष जारी रहेगा और मैं सहयोग करने वाले वकीलों की सराहना करता हूँ| हमें कल ही जमानत मिल जानी चाहिए थी| धर्मस्थल मामले में उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि उस गुमनाम व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है| एक उचित जाँच होनी चाहिए| मैं सुजाता भट पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा|

अन्नप्पा मंजूनाथ के अलावा कोई भी हमें गुमराह नहीं कर सकता| आज सब कुछ ठीक हो गया है| सुजाता भट हमारे संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं| हम उन लोगों पर भरोसा नहीं करते जो अन्याय का दावा करते हैं| हम एक विनम्र और न्यायसंगत संघर्ष पर भरोसा करते हैं| मीडिया जो दिखाना चाहता है, उस पर हमें प्रतिक्रिया क्यों देनी चाहिए? अदालत का यह निर्देश ब्रह्मवर पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से मामला दर्ज होने के बाद आया, जिसके कारण इस हफ्ते की शुरुआत में उनकी गिरफ्तारी हुई|

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