धर्मस्थल मामला: खुफिया विभाग ने २०२३ में साजिश की चेतावनी दी

धर्मस्थल मामला: खुफिया विभाग ने २०२३ में साजिश की चेतावनी दी

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| राज्य के खुफिया विभाग ने कथित तौर पर २०२३ में सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए धर्मस्थल और उसके धर्माधिकारी डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े को बदनाम करने की संभावित साजिश के बारे में चेतावनी जारी की थी| अब लीक हो चुकी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित इस रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि पूर्व खुफिया जानकारी के बावजूद कोई निवारक कार्रवाई क्यों नहीं की गई|

धर्मस्थल गाँव में एक शव दफनाए जाने का दावा करने वाले चिन्नैया के मामले में, एसआईटी ने बुधवार को उन्हें बेल्टांगडी अदालत में पेश किया| न्यायाधीश ने उनकी हिरासत अवधि ६ सितंबर तक बढ़ा दी| बुधवार को पिछली हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद, चिन्नैया को बेल्टांगडी सरकारी अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाया गया और बाद में जेएमएफसी न्यायाधीश विजयेंद्र एचटी के समक्ष पेश किया गया| सरकारी वकील दिव्यराज हेगड़े (पुत्तूर) ने तर्क दिया कि आगे के साक्ष्य एकत्र करने के लिए तीन दिनों की और हिरासत की आवश्यकता है|

चिन्नैया के वकील ने विरोध किया, लेकिन अदालत ने उन्हें ६ सितंबर तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया| अदालत में पेश किए जाने पर, चिन्नैया की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ| इससे पहले, वकील ओजस्वी गौड़ा, सचिन एस. देशपांडे, अनन्या गौड़ा, दिविन और मंजूनाथ ने उनका प्रतिनिधित्व किया था| बुधवार को, उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ| अंततः, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से तीन निजी वकील नियुक्त किए गए| सौजन्या बलात्कार मामले में पूर्व में आरोपी रहे उदय कुमार जैन, धीरज केल्ला और मलिक जैन के साथ नोटिस मिलने के बाद बुधवार को एसआईटी के समक्ष पेश हुए|

बाद में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप लगाया कि ध्यान भटकाने और बुरुडे मामले को दबाने के लिए मौजूदा मामले को तूल दिया जा रहा है| एसआईटी ने चिन्नैया के मामले में महाजर के दौरान केवल सरकारी अधिकारियों को ही गवाह के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि जनता को धमकियों या प्रलोभनों से प्रभावित किया जा सकता है| अभिनेता दर्शन मामले में भी यही तरीका अपनाया गया था| एसआईटी ने यूट्यूबर अभिषेक को सुजाता भट मामले, धर्मस्थल में हुए हमलों और चिन्नैया के साथ साक्षात्कारों से जुड़े उनके वीडियो के बारे में पूछताछ के लिए भी तलब किया है|

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धर्मस्थल के ग्रामीणों की ओर से राजेंद्र अजरी ने बेल्टांगडी एसआईटी कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय और उनकी टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई| शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चिन्नैया ने धनंजय को दस्तावेज सौंपे थे और एसआईटी को इन अभिलेखों की पुष्टि करनी चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए| शिकायत में वकील ओजस्वी गौड़ा, सचिन देशपांडे, दिविन धीरज और मंजूनाथ के नाम भी शामिल हैं| शिकायतकर्ताओं के अनुसार, एसआईटी ने आश्वासन दिया है कि वह मामले की जांच करेगी|

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