कुमारस्वामी को जारी समन के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी

कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में

कुमारस्वामी को जारी समन के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने २९ मई, २००५ को रामनगर तहसीलदार द्वारा केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को जारी समन के आधार पर कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी है| यह समन उन आरोपों के संबंध में है कि उन्होंने बेंगलूरु दक्षिण जिले के रामनगर तालुक के बिदादी होबली के केथागनहल्ली गाँव में अपनी स्वामित्व वाली भूमि से सटी सरकारी भूमि के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण किया है|

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया, जबकि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित १९ जून के अंतरिम आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी| एकल न्यायाधीश ने तहसीलदार द्वारा जारी समन और २८ जनवरी, २०२५ को जारी सरकारी आदेश (जीओ) पर रोक लगा दी थी, जिसमें कुमारस्वामी द्वारा कुछ सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था|

हालांकि, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस सरकारी आदेश पर रोक लगाने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जिसके माध्यम से एसआईटी का गठन किया गया था| कुमारस्वामी को नोटिस जारी करते हुए खंडपीठ ने कहा हम एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश पर २५ मई के समन पर अगली सुनवाई की तारीख २२ सितंबर तक रोक लगाते हैं| खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश तब पारित किया जब राज्य के महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अपील में तर्क दिया कि २८ जनवरी को जारी सरकारी आदेश में कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, १९६४ की धारा १९५ का गलत उल्लेख किया गया था और राज्य सरकार ने अपनी कोई भी शक्ति एसआईटी को नहीं सौंपी थी|

महाधिवक्ता ने दावा किया कि तहसीलदार द्वारा जारी समन केएलआर अधिनियम की धारा २८ के अनुसार तहसीलदार के माध्यम से जारी किया गया था| निस्संदेह, तहसीलदार को शपथ पर साक्ष्य लेने और किसी भी व्यक्ति को, जिसे वह किसी भी जाँच के लिए आवश्यक समझता है, बुलाने का अधिकार है, जिसके लिए अधिकारी को कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है| ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार के पास जाँच करने का अधिकार होने का कोई दावा नहीं है|

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पीठ ने अपने आदेश में कहा कि "प्रथम दृष्टया एकल न्यायाधीश द्वारा समन पर रोक लगाना टिकने योग्य नहीं है और यदि तहसीलदार द्वारा की जा रही जाँच पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी| कुमारस्वामी की ओर से एकल न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया गया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के सरकारी आदेश का कानून की दृष्टि में कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है क्योंकि यह कोई अधिसूचना नहीं थी क्योंकि इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था|

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