वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिकाएं मंज़ूर नहीं होंगी

वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिकाएं मंज़ूर नहीं होंगी

नई दिल्ली, 16 मई (एजेंसियां): सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कोई अख़बार में अपना नाम चाहता है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ लंबित याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई करेगी।

याचिका खारिज करने का फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हर कोई अख़बार में अपना नाम चाहता है। अब ऐसी कोई भी याचिका सुनवाई के लिए आएगी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा।"

पीठ ने यह भी कहा कि वह 20 मई को तीन मुद्दों पर अंतिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी।

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