कोर्ट में बेंगलूरु भगदड़ मामले में अगली सुनवाई १२ को
-महाधिवक्ता सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करेंगे
बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलूरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ४ जून को हुई भगदड़ पर दायर याचिका पर अगली सुनवाई १२ जून को तय की है| इस भगदड़ में ११ लोगों की मौत हो गई थी| न्यायालय ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है| सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है|
उन्होंने कहा कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसने रिपोर्ट के लिए एक महीने का समय दिया है| उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है| उन्होंने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसमें कहा गया कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है, मामले में दिए गए किसी भी बयान का इस्तेमाल आरोपी द्वारा किया जा रहा है|
स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी ने सुनवाई की| विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने की मांग की| इस बीच, एक वकील ने बताया कि वह भगदड़ के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर कर रहे हैं| ५ जून को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था|