वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटल प्रबंधन शुरू

केंद्र सरकार ने लागू किए उम्मीद के नियम

 वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटल प्रबंधन शुरू

नए नियमों के साथ शुरू हुआ वक्फ सम्पत्तियों का निर्धारण

नई दिल्ली, 05 जुलाई (एजेंसियां)। केंद्र सरकार ने 3 जुलाई 2025 को एकीकृत वक्फ प्रबंधनसशक्तिकरणदक्षता और विकास नियम 2025 (उम्मीद लागू कर दिया। यह नियम वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरणलेखा-जोखाऔर प्रबंधन को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शी बनाने पर केंद्रित हैं। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025जो 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हैके तहत यह पहल शुरू की गई है।

नए नियमों के तहतप्रत्येक वक्फ सम्पत्ति को एक यूनिक पहचान नंबर मिलेगा। मुतवल्ली (वक्फ प्रबंधक) को डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मोबाइल और ई-मेल के जरिए ओटीपी से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। यह प्रणाली रियल-टाइम निगरानीविवादों के समाधान और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। नियमों में प्रावधान है कि हर राज्य सरकार को संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। यह अधिकारी केंद्र के साथ मिलकर वक्फ सम्पत्तियों के पंजीकरण और लेखा-जोखा को सुगम बनाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड की गई सभी जानकारी तक पहुंच मिलेगी।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2025 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और सम्पत्ति के अधिकारों का हनन करता है। कोर्ट ने वक्फ-बाय-यूजर की अवधारणागैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करनेऔर कलेक्टर की शक्तियों जैसे मुद्दों पर गौर किया। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि यह कानून वक्फ सम्पत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा हो सकता हैलेकिन यह धार्मिक अनिवार्यता नहीं हैऔर कानून केवल प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित है।

याचिकाकर्ताओं ने वक्फ-बाय-यूजर की अवधारणा हटाने और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने जैसे प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया। केंद्र ने जवाब में कहा कि गैर-मुस्लिमों की भागीदारी समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती। नए नियमों के साथ वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटल प्रबंधन शुरू हो चुका हैलेकिन सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला इस कानून के भविष्य को तय करेगा। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ सम्पत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।

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