केएसआरटीसी ने सामान संबंधी नियमों में किया बदलाव

केएसआरटीसी ने सामान संबंधी नियमों में किया बदलाव

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने अपनी सामान नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य भर में अपनी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं|

केएसआरटीसी की बसें लाखों यात्रियों के लिए परिवहन का एक प्रमुख साधन हैं, इसलिए संशोधित नियमों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ निगम के राजस्व में भी वृद्धि करना है| नई नीति के तहत, यात्रियों को अब न केवल निजी सामान, बल्कि कुछ शर्तों के साथ बड़े घरेलू सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, लोहे और एल्युमीनियम के पाइप, टायर और यहाँ तक कि पालतू जानवर और पक्षी भी ले जाने की अनुमति है| नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक वयस्क यात्री ३० किलोग्राम तक का निजी सामान निःशुल्क ले जाने का हकदार है, जबकि बच्चे १५ किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं|

निजी सामान में कपड़े, किताबें, यात्रा के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं| हालाँकि, मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान, या व्यावसायिक सामान और भारी सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, टायर, लोहे के पाइप, एल्युमीनियम के पाइप और खाली कंटेनर, अतिरिक्त शुल्क के अधीन होंगे| यात्रियों को शहरी, उपनगरीय, साधारण और मुफस्सिल बस सेवाओं में खरगोश, पिल्ले, बिल्लियाँ और पक्षी जैसे पालतू जानवर ले जाने की भी अनुमति है| इन पर बच्चों के टिकट के बराबर शुल्क लिया जाएगा|

हालाँकि, कर्नाटक वैभव, राजहंस, नॉन-एसी स्लीपर और सभी वातानुकूलित बसों जैसी प्रीमियम सेवाओं में जानवरों को ले जाना सख्त वर्जित है| यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बड़े या विशेष सामान के साथ यात्रा करने से पहले विस्तृत जानकारी के लिए केएसआरटीसी कर्मचारियों से संपर्क करें या केएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें|

Read More टनल रोड के खिलाफ किया जाएगा कड़ा संघर्ष: तेजस्वी सूर्या

Tags: