बार-बार होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मेंगलूरु पुलिस सख्ती से केसीओसीए लागू करेगी
मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, मेंगलूरु सिटी पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया है| अधिकारियों ने एक प्रवृत्ति देखी है जहाँ आरोपी व्यक्ति, एक मामले में जमानत मिलने के बाद, कानून का कोई डर न दिखाते हुए, बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों में लग जाते हैं|
इस चक्र को तोड़ने के लिए, पुलिस केसीओसीए के तहत मामले दर्ज करने की योजना बना रही है, जिससे आरोपियों के लिए जमानत पाना और मुश्किल हो जाएगा और कड़ी सजा सुनिश्चित होगी| छह व्यक्तियों के खिलाफ केसीओसीए के मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं| इनमें मुंबई के दो व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें विदेशी नौकरी के वीजा का वादा करके लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और चार अन्य जेल में एक साथी कैदी से जबरन वसूली में शामिल थे| यहाँ तक कि संगठित अपराध समूहों से जुड़े लोगों को भी ‡जिन पर पहले कोई आपराधिक मामला नहीं है‡ ‘संगठित गिरोह का सदस्य‘ धारा के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसके लिए न्यूनतम पाँच साल की सजा का प्रावधान है|
शहर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा सिर्फ गिरोह का हिस्सा होने पर ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा| कर्नाटक में संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए २००० में लागू किया गया केसीओसीए, पुलिस को विशेष अधिकार देता है और अभियुक्तों के लिए जमानत हासिल करना बेहद मुश्किल बना देता है| जहाँ एक अभियुक्त को सामान्य कानूनों के तहत अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है, वहीं केसीओसीए के तहत मुकदमे में न्यूनतम पाँच साल की सजा हो सकती है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है|
आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा अगर किसी व्यक्ति का नाम पिछले दो मामलों में है और वह किसी तीसरी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो हम जमानत से इनकार और अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए केसीओसीए लगाएँगे|