मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

 हैदराबाद की अदालत के आदेश पर

 मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

हैदराबाद, 03 अगस्त (एजेंसियां)। हैदराबाद की नामपल्ली अदालत ने तेलंगाना सरकार की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मुकदमा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री केटी रामाराव की मानहानि की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

नामपल्ली कोर्ट ने केटीआर की शिकायत के बाद इस मामले में पर्याप्त प्रारंभिक सबूतों की समीक्षा के बादभारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया है कि आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और 21 अगस्त तक मंत्री सुरेखा को नोटिस दिया जाए। मानहानि का यह मामला पिछले साल अक्टूबर का हैजब मंत्री कोंडा सुरेखा द्वारा केटीआर को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। कोंडा सुरेखा ने फिल्म अभिनेत्री सामंथा और अभिनेता नागा चैतन्य के तलाक के लिए पूर्व मंत्री केटीआर को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा भी कई अन्य निराधार आरोप लगाए थे। केटीआर के वकील ने तर्क दिया कि ये बयान निराधार थे और दुर्भावना से दिए गए थे। इन बयानों से केटीआर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

कोंडा सुरेखा की कानूनी टीम ने शिकायत के न्यायाधिकार और स्वीकार्यता को लेकर आपत्ति जताईलेकिन अदालत ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। अदालत ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश का हवाला दिया जिसमें मामले पर सुनवाई करने के न्यायालय के अधिकार की पुष्टि की गई थी। अदालत ने सबूत के तौर पर मंत्री के विवादित बयान का वीडियो भी स्वीकार कर लियाजो एक पेन ड्राइव में है। इससे पहले केटीआर ने कोंडा सुरेखा को नोटिस भेजकर उनके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी।

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