लव जेहाद केस में 3 साल की कैद

लव जेहाद केस में 3 साल की कैद

बरेली, 20 अगस्त (एजेंसियां)। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में एक युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में जिला जज सुधीर कुमार की अदालत ने तौफीक को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 29 हजार रुपए का जुर्माना लगायाजिसमें से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

पीड़िता ने 20 अक्टूबर 2024 को सिरौली थाने में शिकायत दर्ज की थी कि तौफीक ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर निकाह के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाया। उसने युवती का नाम बदलकर शबनम रख दिया और बार-बार उसी नाम से पुकारता था। तौफीक रास्ता रोककर परेशान करता था और पीड़िता के साथी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसके खिलाफ पहले से चोरी और लूट के मामले दर्ज थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम और बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह अधिनियम 2021 में लागू हुआ था और बरेली में इसकी पहली सजा है। छह महीने 20 दिन में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया।

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