साइबर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर रोक
जम्मू, 25 अगस्त (ब्यूरो)। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को साइबर सुरक्षा चिंताओं और संवेदनशील सरकारी डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए सभी प्रशासनिक विभागों के आधिकारिक उपकरणों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक परिपत्र, में लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने, संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा करने और डेटा उल्लंघनों, मैलवेयर संक्रमणों और अनधिकृत पहुंच के जोखिमों को कम करने के लिए, जम्मू और श्रीनगर के सिविल सचिवालय में सभी प्रशासनिक सरकारी विभागों और सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में आधिकारिक उपकरणों पर पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि, इस आदेश में अपवादों की सीमित गुंजाइश है। इसमें कहा गया है कि असाधारण मामलों में, जहां परिचालन संबंधी जरूरतें उनके उपयोग को उचित ठहराती हैं, संबंधित प्रशासनिक प्रमुख के माध्यम से राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ), एनआईसी को औपचारिक अनुरोध भेजने पर, प्रति विभाग 2-3 पेन ड्राइव तक नियंत्रित श्वेतसूचीकरण की अनुमति दी जा सकती है। परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि ऐसे अनुमोदित उपकरणों को उपयोग से पहले पुनः कान्फिगरेशन, प्राधिकरण और स्वामित्व पंजीकरण के लिए एनआईसी प्रकोष्ठों में जमा किया जाना चाहिए।
एक सुरक्षित विकल्प के रूप में, सरकार ने विभागों का सरकारी वेबसाइट के माध्यम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो एक क्लाउड-आधारित, बहु-किरायेदार प्लेटफार्म है जो प्रत्येक सरकारी अधिकारी को 50 जीबी सुरक्षित संग्रहण प्रदान करता है, जिसमें सभी उपकरणों में केंद्रीकृत पहंुच और समन्वयन शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक डेटा को साझा करने, संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए व्हाट्सएप जैसे सार्वजनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या आईलवपीडीएफ जैसी असुरक्षित सेवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, और चेतावनी दी है कि सभी संवेदनशील तकनीकी जानकारी केवल सुरक्षित सरकार अनुमोदित चैनलों के माध्यम से ही संभाली जानी चाहिए। परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और आधिकारिक आचरण और आईटी उपयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
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