साइबर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर रोक

साइबर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर रोक

जम्मू25 अगस्त (ब्यूरो)। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को साइबर सुरक्षा चिंताओं और संवेदनशील सरकारी डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए सभी प्रशासनिक विभागों के आधिकारिक उपकरणों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक परिपत्रमें लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनानेसंवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा करने और डेटा उल्लंघनोंमैलवेयर संक्रमणों और अनधिकृत पहुंच के जोखिमों को कम करने के लिएजम्मू और श्रीनगर के सिविल सचिवालय में सभी प्रशासनिक सरकारी विभागों और सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में आधिकारिक उपकरणों पर पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

हालांकिइस आदेश में अपवादों की सीमित गुंजाइश है। इसमें कहा गया है कि असाधारण मामलों मेंजहां परिचालन संबंधी जरूरतें उनके उपयोग को उचित ठहराती हैंसंबंधित प्रशासनिक प्रमुख के माध्यम से राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ)एनआईसी को औपचारिक अनुरोध भेजने परप्रति विभाग 2-3 पेन ड्राइव तक नियंत्रित श्वेतसूचीकरण की अनुमति दी जा सकती है। परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि ऐसे अनुमोदित उपकरणों को उपयोग से पहले पुनः कान्फिगरेशनप्राधिकरण और स्वामित्व पंजीकरण के लिए एनआईसी प्रकोष्ठों में जमा किया जाना चाहिए।

एक सुरक्षित विकल्प के रूप मेंसरकार ने विभागों का सरकारी वेबसाइट के माध्यम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया हैजो एक क्लाउड-आधारितबहु-किरायेदार प्लेटफार्म है जो प्रत्येक सरकारी अधिकारी को 50 जीबी सुरक्षित संग्रहण प्रदान करता हैजिसमें सभी उपकरणों में केंद्रीकृत पहंुच और समन्वयन शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक डेटा को साझा करनेसंग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए व्हाट्सएप जैसे सार्वजनिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या आईलवपीडीएफ जैसी असुरक्षित सेवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया हैऔर चेतावनी दी है कि सभी संवेदनशील तकनीकी जानकारी केवल सुरक्षित सरकार अनुमोदित चैनलों के माध्यम से ही संभाली जानी चाहिए। परिपत्र में चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और आधिकारिक आचरण और आईटी उपयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

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